किसान शुभकरण सिंह की मौत के मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पुलिस ने गोली नहीं चलाई!
The big decision of the High Court in the case of the death of farmer Shubkaran Singh, the police did not shoot!
जालंधर- किसान आंदोलन के दौरान युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत के मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कल हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट को देखते हुए कहा कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई, जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि मौत का कारण गोली चलना है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस शॉटगन का इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए ऐसा लगता है कि शॉटगन का इस्तेमाल किसानों ने खुद किया था।कोर्ट ने एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को भी नामित कर जांच का आदेश दिया है।
वहीं, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 9 जुलाई को खनूरी बॉर्डर पर किसान संघर्ष के दौरान शहीद हुए शुभकरण सिंह के परिवार को एक करोड़ रुपये का चेक और उनकी बहन गुरप्रीत कौर को सरकारी नौकरी दी है। मुख्यमंत्री ने शुभकरण को शहीद का दर्जा देने के लिए विधानसभा सत्र के दौरान प्रस्ताव लाने का भी वादा किया है। उधर, इन मांगों को मानने के बाद किसान संगठनों ने 12 जुलाई को बठिंडा के डीसी और एसएसपी कार्यालय के घेराव का कार्यक्रम रद्द कर दिया है।
उन्होंने कहा कि इससे पहले आज प्रशासन ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बैठक करायी। मुख्यमंत्री ने शहीद शुभकरण सिंह के पिता चरणजीत सिंह को एक करोड़ रुपये का मुआवजा चेक और उनकी बहन गुरप्रीत कौर को पंजाब पुलिस में नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा।