सिख चुटकुलों पर प्रतिबंध: सुप्रीम कोर्ट ने सिखों और सरदारों को निशाना बनाने वाले चुटकुलों के खिलाफ बच्चों और समुदायों को शिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अहम मुद्दा करार दिया है। अदालत ऐसे चुटकुलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली 2015 की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस समस्या के समाधान के लिए व्यावहारिक समाधान ढूंढने का सुझाव दिया। पीठ ने कहा, इस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या स्कूलों में बच्चों को संवेदनशील बनाया जा सकता है।
इस याचिका में वकील हरविंदर चौधरी ने दलील दी कि सिखों और सरदारों का मजाक उड़ाना समानता और सम्मान के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। अदालत को सरकार को वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से ऐसे चुटकुलों को हटाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देना चाहिए।
याचिकाकर्ता हरविंदर चौधरी ने निजी अनुभवों का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा, मैं हाई कोर्ट में बहस कर रहा था, तब 12 बजे थे और मेरा केस नंबर भी 12 था। मेरा मजाक उड़ाया गया। उन्होंने स्कूलों में सिख बच्चों के उत्पीड़न पर भी चिंता व्यक्त की। याचिका में दावा किया गया है कि शर्मिंदगी के डर से बच्चे ‘सिंह’ और ‘कौर’ नाम रखने से परहेज करने लगे हैं।
पीठ ने चौधरी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (डीएसजीएमसी) से आठ सप्ताह के भीतर कार्रवाई योग्य सुझाव मांगे। पिछली सुनवाई में कमेटी ने कहा था कि ऐसे चुटकुले सिख समुदाय की गरिमा को कम करते हैं। चौधरी ने प्रस्ताव दिया कि ऐसी सामग्री बनाने या साझा करने के लिए जिम्मेदार लोगों को राष्ट्रीय कानूनी सहायता कोष से मुआवजा दिया जाना चाहिए।