चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नगर निगम और नगर परिषद चुनाव न कराने पर राज्य चुनाव आयुक्त और पंजाब सरकार को हुक्म अदुली का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि अगर 10 दिन के अंदर आदेश पर कार्रवाई नहीं की गई तो 50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। पंजाब के 5 शहरों और 42 नगर पालिकाओं में चुनाव न कराने के खिलाफ हाई कोर्ट में 2 जनहित याचिकाएं दायर की गईं।
14 अक्टूबर को दोनों याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 15 दिनों के भीतर चुनाव अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था और वह भी बिना किसी चेतावनी के। 15 दिन बीत जाने के बाद भी जब इन आदेशों संबंधी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो याचिकाकर्ता ने पंजाब के मुख्य सचिव व अन्य के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है ।
इससे पहले की सुनवाई में हाई कोर्ट ने 14 अक्टूबर को पंजाब सरकार को चुनाव कराने के लिए 15 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाईकोर्ट द्वारा दी गई 15 दिन की अवधि 29 अक्टूबर को खत्म हो गई है। इसके बावजूद अभी तक चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है जिसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार पर गाज गिरा दी है।