डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ग्राम पंचायत चुनाव के लिए मतदान 15 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसके बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। उपायुक्त ने आगे कहा कि कोई भी नागरिक मतदान केंद्र पर पहचान प्रमाण के तौर पर अपना वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और नीला कार्ड दिखाकर अपने वोट का इस्तेमाल कर सकता है।
इसके अलावा, बैंक/डाकघर द्वारा जारी नागरिक पासबुक (फोटो के साथ), श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र (फोटो के साथ) , पेंशन दस्तावेज़ (फोटोग्राफ के साथ), यूनिक डिसेबिलिटी आई कार्ड (यूडीआईडी) भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी कार्ड दिखाकर अपना वोट डाल सकते हैं।