जालंधर: जालंधर के जिला मजिस्ट्रेट डाॅ. हिमांशु अग्रवाल ने पंचायत चुनाव के दौरान जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 163 के तहत विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जालंधर जिले में जहां पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जिला मजिस्ट्रेट ने 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मतदान समाप्त होने तक 5 लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने आदेश में कहा कि डोर-टू-डोर अभियान के तहत 48 घंटे के दौरान केवल 4 व्यक्तियों के समूह के साथ घर-घर जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
डॉ हिमांशु ने आदेश में कहा कि सभी राजनीतिक दल के नेता, पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता, जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता नहीं हैं, उन्हें 13 अक्टूबर को शाम 4 बजे से 15 अक्टूबर को मतदान के अंत तक निर्वाचन क्षेत्र खाली करना होगा। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर को मतदान के दिन कोई भी राजनीतिक दल मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार नहीं करेगा।
जिलाधिकारी डाॅ. हिमांशु अग्रवाल ने पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 की धारा 54 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (सी) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला जालंधर की सीमा के अंतर्गत आने वाले गांवों में जहां भी अक्टूबर में पंचायत चुनाव होने हैंवहां शराब की दुकाने बंद रखने का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी ने कहा कि इन गांवों में स्थित होटल, रेस्टोरेंट या क्लब में शराब नहीं परोसी जायेगी और कोई भी व्यक्ति शराब का स्टॉक नहीं कर सकेगा।