चंडीगढ़: पंजाब में पंचायत चुनाव को लेकर करीब 300 नई याचिकाएं दायर की गई हैं. जिसकी सुनवाई कोर्ट ने 14 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है. इससे पहले बुधवार को करीब 250 पंचायतें ऐसी थीं जिनकी चुनाव प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. इस संबंध में कोर्ट का विस्तृत आदेश आ गया है. कोर्ट ने उक्त पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया पर 16 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। नामांकन रद्द करने पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट का कहना है कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए. जनता के विश्वास के लिए पारदर्शी प्रक्रिया जरूरी है। मतदान न केवल संवैधानिक बल्कि कानूनी अधिकार भी है। कुछ प्रत्याशियों के नामांकन मामूली कारणों से खारिज कर दिये गये, जो सरासर गलत है. इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता. ऐसे में चुनाव कराया जाना चाहिए. पंजाब में 15 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होने हैं. इस बार पार्टी सिंबल पर भी चुनाव नहीं हो रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दलों का आरोप है कि उनसे जुड़े लोगों और उम्मीदवारों का नामांकन जबरन खारिज किया गया है. किसी को एनओसी जारी नहीं की गई है।
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