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अपनी छह साल की बेटी से रेप करने वाले पिता को मौत की सजा सुनाई गई

अमृतसर: अमृतसर की पोस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपनी ६ साल की बेटी के साथ बलात्कार करने और हत्या करने वाले पिता को डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना और फांसी की सजा सुनाई है।

पोस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृप्तजोत कौर ने बाबा बकाला निवासी 36 वर्षीय व्यक्ति पर अपनी छह साल की बेटी के साथ किए गए जघन्य अपराध के लिए धारा 302 और पोस्को अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोप लगाया।

बचाव पक्ष के वकील अमनदीप सिंह बाजवा ने दी दलीलों से असहमति जताते हुए धारा 302 के तहत मृत्युदंड और एक लाख रुपये का जुर्माना और पॉस्को अधिनियम के तहत धारा 6 के तहत आजीवन कारावास की कठोर सजा और पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। आरोपी की पत्नी पारिवारिक विवाद के कारण अपने बच्चों के साथ उससे अलग रहती थी और आरोपी समय-समय पर उसकी बेटी को अपने साथ ले जाता था और घटना के दिन 4 जनवरी की शाम को वह अपनी बेटी को ले गया। वह बच्ची को छोड़ने नहीं आया और बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया और नशे की हालत में आसपास घूमता रहा। उसने खुद ही अपनी पत्नी को घटना की जानकारी दी कि उसने बच्ची की हत्या कर दी है। इस संबंध में आरोपी की पत्नी की शिकायत के आधार पर 5 जनवरी 2020 को खलचियां थाने में मामला दर्ज किया गया था।

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