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शंभू बॉर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, आंशिक रूप से खोला जाए बॉर्डर

सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने से बंद शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हाईवे पार्किंग की जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर एंबुलेंस, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और छात्रों के लिए हाईवे की एक लेन खोलने का आदेश दिया। इसके लिए पंजाब और हरियाणा के डीजीपी के अलावा पटियाला, मोहाली और अंबाला के एसपी को इस पर फैसला लेने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई 22 अगस्त को होगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पंजाब और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों के बीच सहमति है तो सुनवाई की तारीख का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।

शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की याचिका पर आज यानी सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. इस बीच पंजाब और हरियाणा दोनों सरकारों ने एक स्वतंत्र समिति बनाने के लिए प्रमुख लोगों के नाम कोर्ट में दिए हैं, जो बॉर्डर खुलवाने के लिए किसानों और सरकार के बीच पुल का काम करेगी।

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