बटाला : श्री सुरिंदर सिंह अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गुरदासपुर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुरदासपुर जिले की सीमा के भीतर सार्वजनिक स्थानों पर हथियार ले जाना, प्रदर्शन करना, हथियारों का महिमामंडन करने पर प्रतिबंध के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
आदेश में आगे कहा गया है कि ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग शादी या अन्य अवसरों पर दोस्तों के साथ हथियार लेकर आते हैं, जिससे कभी-कभी अप्रिय घटनाएं घटित होती हैं। इन सार्वजनिक स्थानों पर हथियार ले जाने, प्रदर्शनों और हथियारों या हिंसा का महिमामंडन करने वाले गानों पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। आदेशों में कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति जिला गुरदासपुर की सीमा के भीतर इन सामान्य व विशिष्ट आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 11 नवंबर 2024 से 10 फरवरी 2025 तक लागू रहेगा।