हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में अब 4 साल से अधिक उम्र के बाइक सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। यह हेलमेट भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू और अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने 29 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया। केवल पगड़ी पहनने वाले सिख पुरुषों और महिलाओं को उच्च न्यायालय के आदेश से छूट दी जाएगी। इस मामले में हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाली महिलाओं और बाइक पर पीछे बैठी सवारी के चालान का ब्योरा भी तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह आदेश 4 साल से अधिक उम्र के हर उस व्यक्ति पर लागू होगा जो दोपहिया वाहन चला रहा है, उसके पीछे बैठा है या लेकर जा रहा है । जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। यह आदेश सभी प्रकार की बाइकों पर लागू होगा चाहे वे किसी भी श्रेणी की हों। अगर कोई सिख व्यक्ति बाइक चलाते या बैठते समय पगड़ी पहनता है तो उस पर यह आदेश लागू नहीं होगा। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र सरकार से 4 साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के लिए नियम बनाने को कहा है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हेलमेट ऐसी गुणवत्ता का होना चाहिए जो दुर्घटना की स्थिति में सिर को चोट लगने से बचा सके। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि हेलमेट सिर्फ सिर पर ही नहीं लगाना चाहिए बल्कि बांधना भी चाहिए।