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सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को खोलने का दिया आदेश

चंडीगढ़: शंभू बॉर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है । सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हाईवे को एम्बुलेंस, बुजुर्गों, महिलाओं, छात्रों आदि के लिए आंशिक रूप से खोला जाना चाहिए। आदेश के मुताबिक, हाईवे के दोनों तरफ एक तरफ से सड़क खोली जानी चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब के डीजीपी को एक हफ्ते के अंदर बैठक कर इसकी रूपरेखा तैयार करने के आदेश जारी किए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी किसानों के खिलाफ फैसला सुनाया । कोर्ट ने कहा कि हाईवे ट्रैक्टर खड़ा करने के लिए नहीं है, इसलिए यहां से ट्रैक्टर ट्रॉली हटाई जाएं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दलील दी गई कि बॉर्डर बंद होने से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ।अदालत ने पटियाला और अंबाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और दोनों जिलों के उपायुक्तों को एक बैठक आयोजित करने और एम्बुलेंस, आवश्यक सेवाओं के लिए राजमार्ग को आंशिक रूप से खोलने की योजना तैयार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर दोनों पक्ष किसी समझौते पर पहुंचते हैं तो कोर्ट के आदेश का इंतजार किए बिना समझौते को लागू किया जाना चाहिए। बता दें कि पंजाब के किसान 13 फरवरी 2024 से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही किसानों ने दिल्ली जाने की योजना बनाई, हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया।

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