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50 हजार से अधिक आय वालों को मुफ्त पानी नहीं मिलेगा

शिमला: हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सभी लोगों को मुफ्त पानी की सुविधा नहीं मिलेगी। राज्य सरकार के नए फैसले के तहत 50 हजार रुपये से अधिक सालाना आय वाले घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 100 रुपये चुकाने होंगे। इसके अलावा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी प्रति किलोलीटर के हिसाब से भुगतान करना होगा। राजस्व बढ़ाने और रियायतें कम करने के लिए राज्य कैबिनेट ने गुरुवार को यह फैसला लिया। इसके साथ ही होटल और ‘होम-स्टे’ जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को जल आपूर्ति के लिए वाणिज्यिक दरों पर बिल जारी करने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, “50,000 रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले घरेलू उपभोक्ताओं को पानी के बिल के रूप में 100 रुपये प्रति माह का भुगतान करना होगा, जबकि होटल जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्रति किलोलीटर शुल्क लिया जाएगा और इस धन का उपयोग सुधार के लिए किया जाएगा। हालांकि, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, विकलांगों और अन्य कमजोर वर्गों सहित कुछ वंचित वर्गों के लिए मुफ्त पानी की सुविधा जारी रहेगी। पिछले कुछ वर्षों में, ग्रामीण क्षेत्रों में होटलों और होम स्टे की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और उन्हें मुफ्त पानी की सुविधा मिल रही है, जबकि शहरी क्षेत्रों में होटलों को व्यावसायिक दरों पर पानी और बिजली की आपूर्ति की जा रही है एक अधिकारी ने कहा, ”राज्य में जल आपूर्ति योजनाओं का प्रबंधन करने वाले सार्वजनिक ऊर्जा विभाग को मुफ्त पानी की आपूर्ति के कारण लगभग 800 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हो रहा है।

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