
चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने आगामी त्योहारी सीजन के दौरान दिवाली और गुरुपर्व के मौके पर केवल दो घंटे के लिए पटाखे चलाने की अनुमति दी है। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 31 अक्टूबर को दिवाली की रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाने की इजाजत दी गई है। इसी तरह 15 नवंबर को गुरुपर्व के दिन सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाने की इजाजत दी गई है।0
इसी तरह क्रिसमस की पूर्व संध्या 25-26 दिसंबर और नए साल के आगमन पर 31 दिसंबर को सुबह 11:55 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि पंजाब में केवल अनुमोदित पटाखा विक्रेताओं को ही ‘हरित पटाखे’ बेचने की अनुमति दी गई है, जिन्हें अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। राज्य सरकार ने राज्य में फ्लिपकार्ट और अमेज़न समेत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इसके अलावा, राज्य सरकार ने सभी उपायुक्तों को पटाखों के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक व्यापक जन जागरूकता अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने पुलिस अधिकारियों से अपील की है कि वे अनुमोदित हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग केवल निर्दिष्ट समय और अनुमोदित स्थानों पर ही सुनिश्चित करें।