जालंधर: जालंधर की सीमा के भीतर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सभी रेस्तरां, क्लब और ऐसे अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने के स्थानों पर रात 12 बजे तक बंद रखने का आदेश दिया गया है।
CP ने जारी आदेशों में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नरेट की सीमा के भीतर किसी भी रेस्तरां, क्लब या अन्य लाइसेंस प्राप्त भोजनालयों में रात 11.30 बजे के बाद खाद्य पदार्थों आदि का कोई ऑर्डर नहीं लिया जाएगा और किसी भी नए ग्राहक को रेस्तरां, क्लब में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी । शराब की दुकानों से सटे परिसर रात 12 बजे या लाइसेंस शर्तों के अनुसार पूरी तरह से बंद कर दिए जाने चाहिए।
सभी संस्थानों को ध्वनि स्तर 10 DB तक कम करने का आदेश दिया गया। बी। तक सीमित करने के निर्देश दिये गये हैं आदेश में यह भी कहा गया है कि डी. जे., लाइव ऑर्केस्ट्रा/गायकों सहित सभी साउंड सिस्टम को रात 10 बजे के बाद बंद कर देना चाहिए। रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी भवन या परिसर के अंदर उत्पन्न होने वाली कोई भी ध्वनि परिसर के बाहर नहीं सुनी जानी चाहिए। म्यूजिक सिस्टम वाले वाहनों के मामले में दिन के किसी भी समय म्यूजिक सिस्टम की आवाज वाहन के बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए। ये आदेश 23 दिसंबर 2024 तक लागू रहेंगे।