पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति द्वारा सेल्यूलर फोन/वायरलेस सेट/लाउड स्पीकर/मेगाफोन आदि का उपयोग और प्रचार से जुड़े पोस्टर या बैनर लगाने से चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति भंग होने की आशंका रहती है और कानून एवं व्यवस्था लागू करने के लिए तैनात सुरक्षा बलों के कार्य में भी बाधा पड़ती है । इसलिए जिला मजिस्ट्रेट, मोहाली आशिका जैन ने चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य चुनाव आयोग पंजाब द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के तहत 15 अक्टूबर को जिला मोहाली में मतदान केंद्रों के 200 मीटर चुनाव के दिन परिधि के भीतर प्रतिबंध का आदेश दिया गया है। राज्य चुनाव आयोग पंजाब जिला चुनाव अधिकारी मोहाली या ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में अपना निजी वाहन नहीं चलाएगा।
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